उदयपुर, 31 जुलाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर एच बामनिया के निर्देशानुसार डिप्टी सीएमएचओ डॉ अंकित जैन एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ प्रणव भावसार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पुलिस विभाग के साथ शिक्षण संस्थान के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर एवं अन्य तंबाकू उत्पाद विक्रेता पर कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालान कार्यवाही की गई।
सीएमएचओ डॉ बामनिया ने बताया कि राजस्थान में प्रत्येक महीने के अंतिम दिन तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपभोग न करने की राज्य सरकार द्वारा अपील की गई है जिससे तंबाकू से होने वाली हानि के संबंध में समाज मे जागरूकता फैल सके।
डिप्टी सीएमएचओ डॉ अंकित जैन ने बताया कि जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में पान एसोसिएशन के अध्यक्ष और किराणा व्यापारी के अध्यक्ष से अपील की थी कि जिले मे महीने के अंतिम दिन तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध रहे और तंबाकू उत्पाद विक्रेता कोटपा अधिनियम की पालना करते हुए ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री करें। उसके उपरांत भी इसकी शत प्रतिशत अनुपालना नहीं हो रही है जो कि चिंताजनक है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ प्रणव भावसार ने बताया कि तंबाकू विक्रेताओं को दुकान पर तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन करने एवं विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं है एवं तंबाकू उत्पादों से होने वाली हानि से संबंधित बोर्ड एवं 18 वर्ष से कम आयु वाले को तंबाकू बेचना अपराध है संबंधित बोर्ड लगाना अनिवार्य है।