उदयपुर, 25 जुलाई। वित्त (पेंशन) विभाग जयपुर के संयुक्त शासन सचिव की ओर से सेवानिवृत्त कार्मिक व उसकी पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) की मृत्यु के बाद उसकी विधवा या तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है। इन निर्देशों की अनुपालना में अतिरिक्त निदेशक भारती राज ने बताया कि विधवा या तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी यदि विधवा पुत्री की स्थिति में उसके पति की मृत्यु या तलाकशुदा पुत्री की स्थिति में तलाक सरकारी कार्मिक या पेंशनर या उसके जीवनसाथी के जीवित रहने के समय ही हो गया हो एवं वह उन पर आश्रित हो। उन्होंने संभाग के समस्त कार्यालय अध्यक्ष व विभागाध्यक्षों को भविष्य में विधवा या तलाकशुदा पुत्री केे पारिवारिक पेंशन प्रकरण विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार तैयार करने को कहा है।
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September 14, 2024